आंगनवाड़ी बीमा योजना की सम्पूर्ण जानकारी, कैसे मिलेगी बीमा राशि, व कितने कटेंगे पैसे (Anganbadi Bima Yojana)

PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बीमा कवर का लाभ प्रदान करने के लिए मंत्री परिषद की स्वीकृत – आंगनवाड़ी बीमा योजना

राजस्थान व अन्य राज्यों की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं में मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे लागू करने के आदेश दे दिए है। इसका लाभ मध्य प्रदेश राज्य में निर्धारित आयु वर्ग में पात्रता अनुसार यह सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें आपको सरकार क्या लाभ देगी वह आपका कितना पैसा कटेगा और इससे लाभ कैसे मिलेगा यह सब जाने…

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आंगनवाड़ी बीमा योजना: इन दो बीमा योजनाओं का मिलेगा लाभ

(PMSBY) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

(PMJJBY) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

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(PMSBY) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना: 18 वर्ष से 59 वर्ष के आयु वर्ग के लिए (PMSBY) योजना का लाभ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका व मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 20 रुपए प्रति हितागरि वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इस PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु वह स्थाई पूर्णता की स्थिति में व्यक्ति को ₹200000 तक का आशिक व स्थाई की स्थिति में 1 लख रुपए का आर्थिक प्रावधान है।

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(PMJJBY) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना: 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लिए PMJJBY योजना का लाभ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी सहायिका तथा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 436 रुपए प्रति हितकारी वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करने पर प्रदान किया जाएगा। इस बीमा योजना की अंतर्गत किसी कारणवश व्यक्ति की मृत्यु की दशा में ₹200000 का जीवन जोखिम बीमा कवर किया जाएगा।

मानदेय जमा किए जाने वाले बैंक से मिलेगा बीमा: Anganwadi Bima Yojana

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना दोनों बीमा योजना का क्रियान्वयन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय जमा किए जाने वाले बैंक अकाउंट से संबंधित बैंक के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए उनको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है।

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इन बीमा योजना का लाभ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी सहायिका तथा वह मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की अनुमति से उनके बैंक खाते से जिसमें उनकी मानदेय आता है उसे बैंक खाते से बीमा योजना की प्रीमियम राशि की कटौती की जाएगी। इसकी प्रतिपूर्ति के लिए भारत सरकार के द्वारा निर्धारित 60:40 अर्थात 60% आर्थिक लाभ भारत सरकार व 40% आर्थिक लाभ, राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक लाभ वहन किया जाएगा।

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